बाल विवाह की रोकथाम के लिए लगातार जारी रहेगा अभियान :डीसी
गुरुग्राम, डीसी अजय कुमार के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन की टीम ने जिला में बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने के लिए कड़ा अभियान चलाया हुआ है। इसी क्रम में गांव राठीवास में बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर एक बाल विवाह को रुकवाने में सफलता हासिल की। गांव में 23 जनवरी को निर्धारित एक विवाह के संदर्भ में मिली गुप्त सूचना के आधार पर जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर जांच की तो लड़की की आयु 17 साल पाई गई। यह पुष्टिï होने के बाद इस विवाह को रुकवा दिया गया है। विवाह अधिनियम के अनुसार शादी के लिए लड़की की आयु कम से कम 18 साल होनी आवश्यक है। संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी मधु जैन की संयुक्त विभागीय टीम ने बाल विवाह रूकवाने में सफलता हासिल की।
